Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति

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Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति
  • सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत
  • रात को आठ बजे से 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखे

Supreme Court On crackers In Delhi-NCR, (आज समाज), नई दिल्ली: दीपावली नजदीक आ रही है और खासकर बच्चे इस मौके पर आतिशबाजी यानी पटाखे फोड़ने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली व आसपस के इलाकों में दिवाली के दिनों में अमूमन प्रदूषण में बेहताशा इजाफा हो जाता है जिसके मद्देनजर पटाखों पर बैन की मांगें उठती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी हैं लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

सिर्फ एनईईआरआई से प्रमाणित पटाखे जलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही खरीदे और बेचे जा सकेंगे अ‍ैर ग्रीन पटाखे ही सिर्फ जलाने की इजाजत होगी।

21 अक्टूबर के बाद जारी रहेगा प्रतिबंध

मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि 21 अक्टूबर के बाद इन पटाखों की सेल पर बैन जारी रहेगा। नियमों के उल्लंघन करने पर ऐसे पटाखों के विक्रेता व निमार्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीजेआई ने यह भी कहा, हमें संतुलित दृष्टिकोण अख्तियार करना होगा।

नकली पटाखे पाए गए तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा

18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में बाहर से पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी। नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।

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