बिजली कनेक्शन सेवा को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत किया गया शामिल
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: बिजली कनेक्शन सेवा को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत शामिल किया गया है, जिसके तहत अब हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन शहरों में केवल 3 दिन में बिजली का नया कनेक्शन मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा।
बिजली लाइन बढ़ाने का काम अधिकतम 34 दिन में पूरा किया जाएगा। इन कार्यों की जिम्मेदारी सब डिवीजन आॅफिसर (आॅपरेशन) को सौंपी गई है। शिकायतों के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (आॅपरेशन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
तय समय सीमा के भीतर काम नहीं होने पर होगी कार्रवाई
अधिनियम में शर्त है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधिनियम में एक अपील प्रणाली भी है, जिससे लोग सेवाओं से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकते हैं।
जानिए मेट्रोपॉलिटन शहर के बारे में
मेट्रोपॉलिटन शहर वह शहर होता है जो एक या एक से अधिक जिलों में फैला हुआ होता है, जिसमें दो या दो से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती हैं। इसे महानगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक मुख्य शहर, विकसित इंडस्ट्रियल एरिया और बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में जनसंख्या काफी ज्यादा होती है।
यह हैं मेट्रोपॉलिटन शहर
हरियाणा में इस समय गुरुग्राम और फरीदाबाद पूरी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में आते हैं। इनमें उद्योग, मेट्रो रेल और आबादी के मानक पूरे होते हैं। जबकि, आबादी और उद्योग के हिसाब से पंचकूला भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है।