KYC Rules Update : RBI ने KYC अपडेट को लेकर किया बड़ा बदलाव , जाने क्या है नए नियम

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KYC Update Rules : RBI ने KYC अपडेट को लेकर किया बड़ा बदलाव , जाने क्या है नए नियम
KYC Update Rules : RBI ने KYC अपडेट को लेकर किया बड़ा बदलाव , जाने क्या है नए नियम

KYC Update Rules : RBI द्वारा KYC को लेकर बड़ा बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों के KYC (नो योर कस्टमर) अपडेट को लेकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। आज के समय में KYC अपडेट की सुविधा बेहद आसान हो गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC अपडेट की दो प्रक्रियाओं में अहम बदलाव किए गए हैं। पहला, अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) यानी बैंक एजेंट, जैसे आपके इलाके के किराना दुकानदार या NGO, SHG और MFI जैसी संस्थाएं भी KYC अपडेट करवा सकेंगी।

KYC अपडेट के लिए पत्र के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य 

दूसरा, बैंक अब KYC अपडेट के लिए ग्राहकों को कम से कम तीन बार पहले से सूचित करेंगे, जिसमें एक बार पत्र के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें KYC अपडेट करवाने में दिक्कत होती है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए। आइए इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए किस तरह से ‘वरदान’ साबित होगा।

कौन होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट

बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) ऐसे व्यक्ति या संगठन होते हैं जिन्हें बैंक अपने एजेंट के तौर पर नियुक्त करता है। ये लोग उन इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देते हैं जहां बैंक की शाखाएं बहुत कम या बिल्कुल नहीं हैं। आपके पड़ोस का किराना स्टोर मालिक, कोई एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन), कोई स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कोई माइक्रो माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) या कोई अन्य नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) भी बीसी बन सकता है, बशर्ते उसे बैंक से अनुमति मिले।

बैंक की विस्तार शाखा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बैंक शाखा की विस्तारित शाखा होती है, जो उन इलाकों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देती है जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं।

अब क्या होगा फायदा

इसका मतलब है कि अब आप अपने इलाके के किराना दुकानदार से अपना केवाईसी अपडेट करा सकेंगे! यह सुविधा उन लोगों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी जिन्हें पहले दूर की बैंक शाखाओं में जाने में परेशानी होती थी।

RBI ने KYC अपडेट में क्या बड़े बदलाव किए हैं?

RBI ने KYC अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दो बड़े बदलाव किए हैं। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं:

1. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट अब KYC अपडेट करेंगे

अब अगर आप अपने KYC विवरण में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप बैंक के अधिकृत BC के माध्यम से स्व-घोषणा दे सकते हैं। यह स्व-घोषणा अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक के सिस्टम में दर्ज होगी।

यह कैसे होगा

  • आपको BC के साथ बायोमेट्रिक-आधारित ई-KYC प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।
  • अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध नहीं है, तो आप फिजिकल फॉर्म में स्व-घोषणा दे सकते हैं।
  • BC को यह घोषणा और ज़रूरी दस्तावेज़ जल्द से जल्द बैंक शाखा में भेजने होंगे। BC आपको घोषणा या दस्तावेज़ जमा करने की रसीद भी देगा।
  • बैंक आपके KYC रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और आपको सूचित करेगा कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है।

2. केवाईसी अपडेट के लिए अग्रिम सूचना अनिवार्य है

आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवाईसी अपडेट की नियत तिथि से कम से कम तीन बार पहले ग्राहकों को सूचित करें। इसमें एक बार पत्र के जरिए जानकारी देना अनिवार्य है।

क्या होगी प्रक्रिया

बैंक को केवाईसी अपडेट की नियत तिथि से पहले कम से कम तीन बार ग्राहकों को याद दिलाना होगा। यह जानकारी ईमेल, एसएमएस या अन्य उपलब्ध तरीकों से दी जा सकती है, लेकिन एक बार पत्र भेजना अनिवार्य है।

  • यदि नियत तिथि के बाद भी केवाईसी अपडेट नहीं होता है, तो बैंक को कम से कम तीन बार और रिमाइंडर भेजना होगा, जिसमें एक बार फिर पत्र भेजना शामिल होगा।
  • इन पत्रों में केवाईसी अपडेट करने, मदद के लिए संपर्क करने और केवाईसी अपडेट न करने से होने वाली समस्याओं के बारे में आसान जानकारी का उल्लेख होगा।
  • बैंकों को अपने सिस्टम में इस जानकारी और रिमाइंडर का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि ऑडिट के समय इसे दिखाया जा सके।

नोट: इन नियमों को 1 जनवरी 2026 तक लागू करना अनिवार्य है।

बड़ी संख्या में लंबित मामले

खासकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), ईबीटी (इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर), छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खातों में बड़ी संख्या में केवाईसी अपडेट लंबित थे।

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