Kartikeya Sharma promotes air passenger rights : राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा ने हवाई यात्रियों के अधिकारों को बढ़ावा दिया

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Kartikeya Sharma promotes air passenger rights in Rajya Sabha (2)
सांसद कार्तिकेय शर्मा ।

New Delhi News(आज समाज नेटवर्क) नई दिल्ली/चंडीगढ़। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में हवाई यात्रियों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यात्रियों को उनके अधिकारों की स्पष्ट जानकारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, ताकि उड़ान में देरी, रद्दीकरण या अन्य व्यवधान की स्थिति में वे भ्रम और असमंजस का शिकार न हों।

प्रश्नकाल के दौरान शर्मा ने कहा कि देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यात्री, विशेष रूप से पहली बार हवाई यात्रा करने वाले, गैर-महानगरीय क्षेत्रों के यात्री, वरिष्ठ नागरिक और भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग, अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं।

उन्होंने मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या यात्रियों को उनके अधिकारों की पर्याप्त जानकारी दी जा रही है, जैसे उड़ान में देरी की स्थिति में भोजन और जलपान, रात भर रुकने पर होटल सुविधा, उड़ान रद्द होने पर वैकल्पिक उड़ान या पूर्ण धनवापसी, तथा ओवरबुकिंग की स्थिति में मुआवजा।

यात्रियों के अधिकारों संबंधी जानकारी एयरपोर्ट्स पर डिजिटल बोर्ड्स पर दर्शाई जाएं

कार्तिकेय शर्मा ने सुझाव दिया कि यात्रियों के अधिकारों से संबंधित जानकारी को हवाई अड्डों, एयरलाइन काउंटरों, बोर्डिंग गेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ विमानों के भीतर सीटों के पीछे (सीट-बैक) भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि यात्री यात्रा के दौरान भी अपने अधिकारों को आसानी से जान सकें।

उन्होंने एयर सेवा पोर्टल और यात्री चार्टर की सराहना करते हुए कहा कि यदि अधिकारों की जानकारी सरल भाषा और वास्तविक परिस्थितियों के उदाहरणों के माध्यम से दी जाए, तो यात्रियों का तनाव काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सदन में उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के नियमों और यात्री चार्टर के अंतर्गत उपलब्ध हवाई यात्रियों के प्रमुख अधिकारों की जानकारी दी, जिन्हें एयर सेवा पोर्टल के माध्यम से यात्रियों तक पहुँचाया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा बताए गए प्रमुख अधिकारों में शामिल हैं:

  • उड़ान में देरी होने पर यात्रियों को निःशुल्क भोजन और जलपान की सुविधा
  • लंबी देरी या रात भर रुकने की स्थिति में होटल आवास और परिवहन
  • उड़ान रद्द होने पर वैकल्पिक उड़ान या पूर्ण धनवापसी, निर्धारित परिस्थितियों में मुआवजा
  • ओवरबुकिंग के कारण बोर्डिंग से वंचित यात्रियों को मुआवजा या धनवापसी
  • रद्द टिकटों के लिए समयबद्ध रिफंड
  • सामान के खोने, देरी या क्षति की स्थिति में अधिकार
  • हवाई अड्डों पर चिकित्सा आपात सहायता
  • दिव्यांग यात्रियों को प्राथमिकता और विशेष सहायता

शिकायत समाधान और एस्केलेशन का अधिकार, एयरलाइन हेल्पडेस्क और एयर सेवा पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय ने बताया कि एयर सेवा पोर्टल को इस उद्देश्य से विकसित किया गया है कि यात्री अपनी स्थिति के अनुसार अधिकारों को सरल और स्पष्ट रूप से समझ सकें।

उत्तर का स्वागत करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अधिकारों की स्पष्ट और दृश्य जानकारी, विशेष रूप से विमान के भीतर, यात्रियों के विश्वास और आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि जागरूक यात्री ही सशक्त यात्री होता है। शर्मा ने दोहराया कि नागरिक उड्डयन का विकास तभी सार्थक होगा जब वह यात्री की गरिमा, सुविधा और भरोसे के साथ आगे बढ़े, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे यात्रियों के हित से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाते रहेंगे।