- केवल तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों का ही लिया जा सकता है दाखिला
- प्ले स्कूल का संचालन प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक सीमित : सीमा रोहिल्ला
(आज समाज) जींद। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सीमा रोहिल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन जुलाई को जारी आदेशों की अनुपालना में सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण, नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है, जिसके लिए स्कूल संचालक सरल पोर्टल सरल हरियाणा डॉटएनआईसीडॉटइन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने जिले के समस्त प्राइवेट प्ले
स्कूल संचालकों से आग्रह किया कि वे सत्र 2025-26 के लिए समय पर पंजीकरण, नवीनीकरण सुनिश्चित करें। डीपीओ रोहिल्ला ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पूर्व संबंधित प्ले स्कूल की मान्यता की स्थिति अवश्य जांचें ताकि बच्चों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और बाल हितकारी वातावरण में शिक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों को पंजीकरण के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। जिनमें हर वर्ष मान्यता का नवीनीकरण, पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पीने योग्य जल का प्रमाण पत्र, पोक्सो, चाइल्ड लेबर एवं जेजे एक्ट की अनुपालन के लिए शपथ पत्र शामिल हैं।
केवल तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों का ही दाखिला
इसके अतिरिक्त केवल तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों का ही दाखिला लिया जा सकता है और प्ले स्कूल का संचालन प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक सीमित होना चाहिए। प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक और एक केयरटेकर की नियुक्ति अनिवार्य है। साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए विश्राम कक्ष, दिव्यांगजनों हेतु शौचालय, लड़के, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, खेलकूद गतिविधियों हेतु प्ले ग्राउंड तथा पूरे परिसर में सीसी टीवी कैमरे की व्यवस्था आवश्यक है। सभी शिक्षकों एवं स्टाफ का पुलिस सत्यापन और संपूर्ण जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा ने बताया कि पंजीकरण की यह प्रक्रिया न केवल स्कूलों को विधिक रूप से मान्यता प्रदान करती है बल्कि इससे अभिभावकों को यह विश्वास भी प्राप्त होता है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित व नियंत्रित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जींद के दूरभाष नंबर 01681-245003 पर संपर्क किया जा सकता है।
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