ITR filing date extended : सरकार द्वारा ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी

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ITR filing date extended : सरकार द्वारा ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी
ITR filing date extended : सरकार द्वारा ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी

 ITR filing date extended : अगर आप भी आयकर दाखिल करने के बारे सोच रहे है यह खबर आपके लिए एक तोहफा होगी। आयकरदाता को आयकर विभाग की तरफ से राहत दी गयी है। आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है।

अब आप आराम से 15 सितंबर 2025 तक ITR फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई थी।CBDT के मुताबिक, इस विस्तार से ITR फॉर्म में जरूरी संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतें और क्रेडिट रिफ्लेक्शन की वजह से ज्यादा समय मिलेगा। यह कदम सभी के लिए सहज और सटीक होगा।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने X (पहला ट्वीट) के जरिए इसकी घोषणा की है। पोस्ट के मुताबिक, करदाता कृपया ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। बाद की तिथि को 3 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। यह विस्तार ITR फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट आवश्यकताओं और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में आवश्यक संशोधनों के जवाब में किया गया है।

आयकरदाताओं को होगा फायदा

इससे सीधे तौर पर आयकरदाताओं को फायदा होगा। यह समय विस्तार उन व्यक्तियों, HUF और संस्थाओं पर लागू होता है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। वे अब वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में अर्जित आय के लिए 15 सितंबर, 2025 तक कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

CBDT ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ITR फॉर्म में बदलावों को शामिल करने और आवश्यक उपयोगिताओं को लागू करने के लिए आयकर प्रणाली को तैयार करने के लिए समय सीमा का विस्तार आवश्यक था। आकलन वर्ष 26 के लिए ITR फॉर्म अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में अधिसूचित किए गए हैं।

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