कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक ने जारी किए आदेश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में फसली ऋृण पर किसानों से ब्याज नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ब्याज देने लेने के फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले सरकार ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था जिसमें फसली ऋृण 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था, लेकिन जब विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए तो दवाब में फैसला वापस लेनना पड़ा।
ब्याज न लेने को लेकर कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंक मुख्यालय ने 19 अप्रैल को जारी आदेश में हिदायत दी गई थी कि ऋणी सदस्यों से फसली ऋण की वसूली करते समय देय सदस्य से 7% व्याज नकद वसूल करना है। अब ये आदेश वापस लिए जाते हैं। जिसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है।
अगर किसी सदस्य से ब्याज ले रखा है तो उसे वापस करना होगा
नए आदेशों में कहा गया है कि अब सभी एमपैक्स प्रबन्धक व सभी शाखा प्रबन्धक एमपैक्स के किसी भी देय ऋणी सदस्य से अब ब्याज नहीं लेना है और जिस भी सदस्य से ब्याज ले रखा है उसे वापिस करना होगा। नए आदेश में बैंक महाप्रबंधक की ओर से हिदायत दी गई है कि आगामी आदेश तक पहले की तरह ही बगैर ब्याज के रिकवरी करें, जब तक मुख्यालय से कोई आदेश नहीं आते। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करना सुनिश्चित करें।
बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए दिय जाता है ऋृण
फसली ऋण किसानों को उनकी खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक ऋण है। यह ऋण मुख्य रूप से बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे अल्पकालिक ऋण के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर एक कृषि मौसम की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है।
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