Income Tax Update 2025 : करदाताओं के लिए रिटर्न भरना हुआ अब और भी आसान, डिजिटल फॉर्म 16 किया गया लॉन्च

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Income Tax Update 2025 : करदाताओं के लिए रिटर्न भरना हुआ अब और भी आसान, डिजिटल फॉर्म 16 किया गया लॉन्च
Income Tax Return 2025 : रिटर्न दाखिल करने के लिए 2 विकल्प , कौनसी कर व्यवस्था प्रणाली सबसे बेहतर आइये जाने

Income Tax Update 2025 : आयकर विभाग द्वारा डिजिटल फॉर्म 16 लॉन्च किया है जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करना और भी अधिक आसान हो जाएगा। यह कदम हाल ही में ITR फॉर्म 1 से 7 के अपडेट के बाद आया है फॉर्म 16 में पहले से ही वेतन, कर कटौती (TDS) और अन्य विवरण शामिल हैं, लेकिन डिजिटल प्रारूप इसे और अधिक प्रभावी बनाता है।

फॉर्म 16 क्या है

फॉर्म 16 या 16A नियोक्ता द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है जब वह कर्मचारियों के वेतन से कर काटता है। इसमें इस बात की जानकारी होती है कि कितना कर काटा गया और सरकार को जमा किया गया। यह दस्तावेज हर साल मई के अंत तक कर्मचारियों को दिया जाता है। यह करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण है।

नए डिजिटल फॉर्म में कर-मुक्त छूट, कटौती और वेतन का पूरा विवरण

डिजिटल फॉर्म 16 सीधे TRACES पोर्टल से जेनरेट होता है, इसलिए इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से सटीक और सुसंगत होती है। इस नए डिजिटल फॉर्म में कर-मुक्त छूट, कटौती और वेतन का पूरा विवरण है, जिससे कर दाखिल करते समय किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सकता है।

अब करदाता सीधे इस डिजिटल दस्तावेज़ को कर दाखिल करने वाली वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से सभी आवश्यक जानकारी भर देता है, जिससे समय की बचत होती है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। साथ ही, अगर कोई गलती होती है, तो सिस्टम अलर्ट देता है ताकि उसे पहले ही ठीक किया जा सके। यह डिजिटल फॉर्म 16 टैक्स फाइलिंग को बेहद सरल और कुशल बनाता है।

कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए है

सरल करदाताओं के लिए दो सरल फॉर्म हैं:

  • ITR-1 (सहज): इसे वे लोग भर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹50 लाख तक है। इसमें वेतन, एक घर से आय, ब्याज और अधिकतम ₹5,000 तक की कृषि आय से पैसा कमाने वाले लोग शामिल हैं।
  • ITR-4 (सुगम): यह HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फ़र्म जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय ₹50 लाख से कम है और वे व्यवसाय या पेशे से कमाते हैं।

रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

जो व्यक्ति अपने रिटर्न का ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जो व्यवसाय और पेशे अपने रिटर्न का ऑडिट करवाना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।

डिजिटल फ़ॉर्म 16 के साथ, रिटर्न दाखिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान, तेज़ और सुरक्षित हो गया है। इसलिए, अपनी अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें और किसी भी जुर्माने से बचें।

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