Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा को न्यायपालिका कर्मियों 58 आवास देने के दिए आदेश

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Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा को न्यायपालिका कर्मियों 58 आवास देने के दिए आदेश
Punjab-Haryana High Court News: हाईकोर्ट ने हरियाणा को न्यायपालिका कर्मियों 58 आवास देने के दिए आदेश

मुख्य सचिव को एक सप्ताह का दिया समय
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गत दिवस शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में जिला न्यायपालिका कर्मचारियों के लिए आरक्षित 58 सरकारी क्वार्टरों की कमी को दूर करने की मांग की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न्यायपालिका कर्मचारियों के लिए आरक्षित 58 सरकारी क्वार्टरों की स्वीकृत कमी को दूर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस समस्या के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

यह निर्देश तब आया है जब पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना, स्वीकृत कमी की सीमा तक प्रतीत होती है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने यह स्वीकार किया है कि न्यायपालिका के लिए आरक्षित 15 % पूल में 58 आवास अपर्याप्त हैं, जिससे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने ने चेतावनी दी कि समय-सीमा में ऐसा न करने पर शीर्ष नौकरशाह के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपील खारिज हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को नीयत की गई है।

22 साल बाद भी लागू नहीं की गई सिफारिशें

यह अपील राजेश चावला द्वारा वकील एसपीएस भुल्लर और अर्शदीप भुल्लर के माध्यम से दायर एक अवमानना याचिका से उत्पन्न हुई है। मामले की सुनवाई कर रही एकल पीठ को बताया गया कि शेट्टी आयोग ने दो दशक से भी पहले अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में 15 प्रतिशत सरकारी क्वार्टर निर्धारित करने का आदेश दिया था।

लगातार गैर-अनुपालन का उल्लेख करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2003 को लागू हुई थीं। लेकिन 22 साल बाद भी यह लागू नहीं किया गया।

आवास देने के उचित आदेश पारित करें मुख्य सचिव

अपील पर विचार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे कम से कम 58 आवासों की कमी को दूर करने के लिए उचित आदेश पारित करें, ताकि इन आवासों को, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों के कब्जे में हो सकते हैं।

जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में आवंटित किया जा सके। यदि अगले एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह न्यायालय वर्तमान अपील को खारिज कर सकता है।

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