Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 14 जुलाई तक टली, अमित शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित, अमित शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
  • कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी टिप्पणी

Defamation Case Against Rahul Gandhi Postponed, (आज समाज), लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर स्थित एक एमपी-एमएलए अदालत ने आज सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है।

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी शिकायत 

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। अदालत में पेश हुए उनके वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि कोर्ट को आज एक गवाह से पूछताछ करनी थी, लेकिन गवाह के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टालनी पड़ी।

कोर्ट ने दिसंबर 2023 में जारी किया था वारंट

बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिसंबर-2023 में राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी-2024 में कांग्रेस नेता ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया और उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई।

मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा : राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने 26 जुलाई 2024 को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह मामला उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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