Fatehabad News : चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशन के नियमों का पालन करें प्रिंटिंग प्रेस संचालक: रिटर्निंग अधिकारी प्रतीक हुड्डा

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Follow the rules for publishing election campaign material: Prateek Hooda
(Fatehabad News) टोहाना। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने शुक्रवार को टोहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिंटर संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का पूरा हिसाब किताब रहे।

रिटर्निंग अधिकारी प्रतीक हुड्डा ने प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिंटर संचालकों के साथ की बैठक

रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रिंटिंग प्रेस फ्लेक्स प्रिंटर संचालकों यह सुनिश्चित करे कि चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छपा हुआ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ में प्रचार सामग्री पर क्रमांक संख्या भी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशक या मुद्रक अपनी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित या छपाई का कार्य नहीं करेगा, जिसके पोस्टर बैनर पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता अंकित न हो। पोस्टर व पम्पलेट आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी कार्यालय में भिजवाई जाए और यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं है और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैर-कानूनी रूप से किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रकाशन न किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चुनाव सामग्री छापने वाली अवैध प्रिटिंग प्रेस के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने फ्लैक्स प्रिंटर संचालकों से कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर ही चुनाव प्रचार से संबंधित फ्लेक्स व प्रचार सामग्री लगाई जाए। बैठक में टोहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिंटर संचालकों मौजूद रहे।

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