Punjab News Update : उद्योगपतियों की हर समस्या का समाधान तुरंत होगा : चीमा

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Punjab News Update : उद्योगपतियों की हर समस्या का तुरंत होगा समाधान : चीमा
Punjab News Update : उद्योगपतियों की हर समस्या का तुरंत होगा समाधान : चीमा

आवेदन के 45 दिनों में मिलेगी सभी मंजूरी, नहीं मिली तो 46वें दिन आटोमेटिक हो जाएगा अप्रूव

Punjab News Update (आज समाज), लुधियाना। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तारीफ की और कहा कि इस योजना से पंजाब में औद्योगिक क्रांति आएगी।

हरपाल चीमा ने आप पंजाब के ट्रेड विंग के अध्यक्ष नील गर्ग और पंजाब ट्रेड कमीशन के चेयरमैन अनिल ठाकुर के साथ एक इस मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए सिंगल विंडो सिस्टम के सभी 12 पहलूओं को विस्तारपूर्वक बताया और यह ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाब को उद्योग का केंद्र बनाएगी। उद्योगपतियों की हर समस्या का तुरंत समाधान होगा ताकि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

सिंगल विंडो सिस्टम सबसे बेहतर

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अब अगर कोई व्यक्ति पंजाब कोई प्लांट स्थापित करना चाहता है तो उसे आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी तरह की मंजूरी मिलेगी। अगर नहीं मिली तो 46वें दिन आवेदन आटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब में आना चाहते थे लेकिन कागजी प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों के कारण नहीं आ पा रहे थे।

उनकी बहुत सारी मांगे हमने पिछले तीन सालों में पूरी भी की, लेकिन हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर उनकी सभी समस्याओं को एक बार में ही समाप्त कर दिया। अब किसी को भी पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो कहने को तो अन्य राज्यों में भी है लेकिन वहां डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था नहीं है। हमने इसे लागू किया है।

7 दिन के भीतर होगी कार्रवाई

अब अगर अप्लाई करने के बाद कोई आब्जेक्शन लगता है तो 7 दिनों के डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को उसकी सूचना देगा, सूचना के अनुसार व्यक्ति द्वारा संबंधित कागजात जमा करने के 45 दिनों से भीतर डिपार्टमेंट वाले उसे खुद ठीक करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट का हेड उसको अप्रूवल दे देगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस प्रक्रिया में कोई लापरवाही बरतता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं 125 करोड़ तक के प्रोजेक्ट लगाने के लिए मात्र तीन दिनों में मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह राइट टू बिजनेस एक्ट के अधीन है इसलिए आने वाले विधानसभा सेशन में इस एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लैंड फिजिबिल्टी रिपोर्ट मात्र 7 दिनों के अंदर मिलेगा।

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