Bihar: बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव व उनके सहयोगी सुरेश यादव को 2 साल जेल

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Bihar: बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को दो साल जेल

Darbhanga Special MP/MLA Court, (आज समाज), पटना: बिहार की एक अदालत ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है। दरभंगा में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया।

मारपीट और नकदी छीनने का आरोप, अर्थदंड भी लगाया

जिले के अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव पर 2019 में एक स्थानीय निवासी ने मारपीट और नकदी छीनने का आरोप लगाया था। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने कहा, अलीनगर विधायक ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई थी और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप

रेणु झा ने कहा, दरभंगा में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने जनवरी 2019 में उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए फरवरी में दोनों (मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव) को तीन-तीन महीने कैद की सजा सुनाई थी। उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जबकि अदालत ने उमेश मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली, जिन्होंने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की थी।

सजा तीन महीने से बढ़ाकर दो साल की

रेणु झा ने बताया कि मिश्रा की याचिका स्वीकार करने और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी सजा तीन महीने से बढ़ाकर दो साल कर दी और दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एमपी/एमएलए अदालत ने 22 फरवरी को दोनों को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी और 29 जनवरी, 2019 को समैला निवासी उमेश मिश्रा पर हमला करने और उसे घायल करने के लिए 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया था। मिश्रा ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि उनके आवास के बाहर विधायक और उनके साथियों ने उन पर हमला किया था।

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