Allahabad High Court: ज्ञानवापी मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग की जाए, जिला जज तय करेंगे तारीख

0
347
आशीष सिन्हा
आशीष सिन्हा

Aaj Samaj, (आज समाज),Allahabad High Court,नई दिल्ली:

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे में सिद्ध हुआ कि विशेश्वर महादेव का ही शिवलिंग है तो ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष दावा और अधिक मजबूत हो सकता है।
दरअसल, मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ था। उधर एएसआई भी सर्वे के संबंध में रिपोर्ट देने में देरी कर रहा था। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई के अफसरों को जमकर लताड़ लगाई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और कॉर्बन डेटिंग से शिवलिंग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक जज मामले की सुनवाई करेंगे। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर दिया है। कोर्ट में एएसआई नने कहा बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है साइंटिफिक सर्वे हो सकता है।