कोर्ट ने दोषी पर लगाया 1 लाख रुपए जुर्माना
Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में एक नाबालिग से रेप करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी मनीष नाबालिग लड़की को को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। यह मामला साल 2021 का है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया। लगभग चार साल बाद, अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
2021 में घर से लापता हो गई थी लड़की
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 2021 में पुलिस को अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। पिता ने बताया था कि उनकी बेटी 24 सितंबर 2021 की रात घर से अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
पिता ने आशंका जताई थी कि कुलाना गांव का मनीष उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस को युवक के मोबाइल नंबर और मोबाइल के ईएमआई नंबर भी उपलब्ध कराए थे। प्रारंभिक जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366-ए के तहत मामला दर्ज किया। बाद में लड़की को बरामद कर लिया गया था।
पीड़िता के बयान के बाद जोड़ी रेप की धाराएं
पीड़िता के बयान में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य धाराएं भी जोड़ दीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।


