
Unified Pension Scheme Update (आज समाज): केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत मिलने वाले लाभों से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
नए नियमों में पेंशन योजना में नामांकन, NPS से UPS में स्विच करने की सुविधा और सबसे महत्वपूर्ण, 25 साल की बजाय 20 साल की नियमित सेवा के बाद ही पेंशन का लाभ मिलने का प्रावधान है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
क्या कहते है नियम जाने
कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना में इन नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से तीन महीने पहले NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों की ओर से अंशदान, पंजीकरण में देरी पर मुआवज़ा और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लाभ का प्रावधान भी स्पष्ट किया गया है। यह विभिन्न कारणों, जैसे सेवानिवृत्ति, समय से पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विकलांगता, त्यागपत्र या जबरन सेवानिवृत्ति, से होने वाली सेवानिवृत्ति के लाभों को भी स्पष्ट करता है।
नियमित सेवा अवधि घटाकर की गयी 20 साल
यह खबर कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक कर्मचारियों को पेंशन के लिए 25 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होती थी, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 20 साल कर दी गई है। यह कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस अधिसूचना का स्वागत करते हुए कहा कि 25 साल की बजाय 20 साल की सेवा पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान वास्तव में कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि नई योजना के लागू होने के बाद यूपीएस में इस तरह का संशोधन बेहद जरूरी था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 अगस्त को इस योजना को मंजूरी दी थी और वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी को इसे अधिसूचित किया था। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों को न सिर्फ जल्दी पेंशन मिलेगी, बल्कि उनका भविष्य भी अधिक सुरक्षित हो जाएगा।