Supreme Court: तैयार रहे चुनाव आयोग, हम वोटरों से जुड़े तथ्यों पर सवाल करेंगे

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Supreme Court: तैयार रहे चुनाव आयोग, हम वोटरों से जुड़े तथ्यों पर सवाल करेंगे

Supreme Court On Voter List SIR, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मतदाताओं से जुड़े तथ्यों व आंकड़ों पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और इसके लिए आप तैयार रहें। दरअसल, बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को शीर्ष अदालत में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), कांग्रेस, सपा, राजद व टीएमसी  सहित कई दलों ने चुनौती दी है और इन्हीं की याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई।

मतदाताओं की संख्या व मृत घोषित किए वोटरों से जुड़े आंकड़े

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि ईसी अगली सुनवाई में ठोस आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि अदालत तब बिहार वोटर वेरिफिकेशन (Bihar voter verification) मामले में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों से जुड़े डेटा, मतदाताओं की संख्या व मृत घोषित किए गए वोटरों से जुड़े आंकड़ों पर सवाल करेगी।

याचिकाकर्ताओं ने की है एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना

शीर्ष कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग को आगाह किया था कि यदि संशोधित सूची में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम बाहर होने की बात सामने आती है, तो अदालत कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे नागरिकता जांच का एक रूप बताया है।

24 जून को शुरू की गई थी एसआईआर की प्रक्रिया 

बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें राजनीतिक पार्टियों व नागरिक संगठनों ने वोटर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। ईसी की ओर से मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें खामियां रहने की संभावना होती है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट है, जिसे अंतिम सूची से पहले ठीक किया जा सकता है। राकेश द्विवेदी ने कहा, गलतियां जानबूझकर नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा, हर शिकायत पर एक्शन होगा।

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