चंडीगढ़. पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद अहम होने वाली है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 के तहत जो भी वोटर की लिस्ट जारी की गई है इसको लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 13 अगस्त को मतदाता सूची को जारी किया गया था. इसमें किसी तरह की गलती, नाम से जुड़ी समस्या या अन्य आपत्ति होने पर नागरिक 12 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने बुधवार, 9 सितंबर को नागरिकों से इस जानकारी को साझा किया.
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के नाम से लोग जानते हैं, उसकी प्रकिया पूरी हो चुकी है. राज्य को तमाम लोग जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना था उसको लेकर जांच पूरी की जा चुकी है. इस प्रकिया के दौरान जिन मतदाता का नाम कट गया है वो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से अपील की गई है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित विवरण जरूर जांच लें.
8 अक्टूबर तक चलेगा निपटारा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की ओर से प्राप्त दावों को जल्दी निपटा लिया जाएगा. इतना ही नहीं आपत्तियों का निपटारा भी साथ-साथ किया जा रहा है. इस प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख भी निर्धारित है. अधिकारी ने बताया कि 8 अक्टूबर तक ही यह प्रक्रिया जारी रहेगी. इसके बाद जिन लोगों को भी आवेदन करना है वो समय रहते इसका फॉर्म भर दें. 12 अक्टूबर 2026 को पंजाब की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और यदि फॉर्मेट लिस्ट में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, निर्धारित समय के रहते ही फॉर्म जमा करें.


