Chandigarh Voter List: चंडीगढ़ में वोटर बनने का मौका, 10-11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे कैंप

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Chandigarh Voter Registration: चंडीगढ़ में वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के लिए 10 और 11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इन कैंपों में नए वोटर रजिस्ट्रेशन, विवरण में सुधार और अन्य मतदाता सेवाओं के लिए बीएलओ उपलब्ध करेंगे।
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चंडीगढ़ में वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के लिए 10 और 11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

Chandigarh Voter List 2026: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों को अब वोटर बनने और अपने मतदाता विवरण को दुरुस्त कराने का अवसर मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 10 और 11 अक्टूबर 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे और नए मतदाता पंजीकरण, नाम-पते में सुधार और अन्य मतदाता सेवाओं के लिए लोगों की मदद करेंगे।

यह अभियान खासतौर पर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित रहेगा। चंडीगढ़ की 2026 की अंतिम फोटो मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई थी। 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में चंडीगढ़ के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि रखा गया था और अंतिम सूची 22 सितंबर को प्रकाशित करने का कार्यक्रम था।

10-11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक कैंप

विशेष अभियान के तहत 10 और 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर कैंप लगाए जाने की जानकारी दी गई है। यहां संबंधित BLO नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया समझ आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर भी मतदाता अपना नाम, मतदान केंद्र और अन्य संबंधित जानकारी देख सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण जरूर जांच लें। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर भी मतदाता अपना नाम, मतदान केंद्र और अन्य संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

नए वोटर के लिए Form-6 उपलब्ध होगा

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार अलग-अलग मतदाता सेवाओं के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए Form-6 इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, मतदाता सूची में नाम हटाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति के लिए Form-7 और पते में बदलाव, विवरण में सुधार, EPIC के प्रतिस्थापन या दिव्यांग के रूप में चिह्नित करने के लिए Form-8 का इस्तेमाल किया जाता है।