झज्जर: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर धारा 144

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धीरज चाहार, झज्जर:
जिलाधीश एवं उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सैकेंडरी, सीनियर सैकेंडरी, सैकेंडरी तथा डी.एल.एड. फ्रेस व रि-अपीयर के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हंै।
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में परीक्षा की समय अवधि केदौरान फोटो स्टेट की मशीन बंद रखने तथा बिना उद्देश्य व्यक्तियों के एकत्रित होने की मनाही कर दी है। बोर्ड द्वारा जिला में 18 अगस्त से एक सितंबर तक दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी, फ्रेस व रि-अपीयर डी.एल.एड. की परीक्षा सुबह 09.30 बजे से सायं 12.30 बजे तक व दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की 188 के तहत कारर्वाई की जाएगी।

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