करनाल: अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड: सात संस्थानों को नोटिस

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प्रवीण वालिया, करनाल:
नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार के आदेशानुसार शहर के भिन्न-भिन्न मार्गों पर वाहन चालकों का ध्यान भटकाते व शहर की सुंदरता को खराब करते अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्डों को उतारने व उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस देने का नगर निगम का अभियान जोरों पर है। नगर निगम के डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे 7 संस्थान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है। निगमायुक्त ने बताया कि शहर में किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या एजेंसी को अनाधिकृत रूप से निगम एरिया में होर्डिंग लगाने की सख्त मनाही है और मनाही के बावजूद बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ निगम नियमानुसार जुमार्ना लगाने व एफ.आई.आर. करवाने की कार्रवाई करेगा।
इन संस्थानो को नोटिस
उन्होंने बताया कि ग्रीन वुड ग्रुप आॅफ इंस्टीट्यूशन, मोर सुपर मार्ट रेलवे रोड, थेमिस बारबीक्यू हाऊस पानीपत, बुद्धा ग्रुप आॅफ इंस्टीट्यूशन, आॅक्सफोर्ड आईल्ट्स व पीटीई मुगल कैनाल, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज पानीपत तथा वैस्टर्न ओवरसीज मुगल कैनाल के संस्थान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगमायुक्त ने बताया कि विज्ञापन बोर्डों को उतारने को लेकर विद्युत शाखा के कनिष्ठ अभियंता मुनीष लालर की निगरानी में टीम का गठन किया गया है। टीम में 5-6 कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो अभियान को पूरा करने में लगे हैं। इस काम के लिए एक बड़ा टैम्पो व एक टै्रक्टर-ट्राली भी लगाई गई है। आयुक्त ने शहर के व्यवसायीयों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर विज्ञापन बोर्ड ना लगाएं। ऐसा करना सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक सम्पत्ति कुरूप होने के साथ-साथ शहर की सुंदरता भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत बोर्ड न लगाने को लेकर निगम द्वारा बार-बार चेताया जाता रहा है। परंतु जो लोग नहीं मानते, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।

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