
(Rewari News) रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण डीएलएसए रेवाड़ी द्वारा एडीआर केंद्र रेवाड़ी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रेवाड़ी के मार्गदर्शन में मासिक बैठक, सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर्स, मध्यस्थों तथा लीगल एड डिफेंस काउंसल्स की विधिक जानकारी एवं क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।
संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभवों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई
प्रशिक्षण सत्र के दौरान किशोर न्याय अधिनियम का समग्र परिचय के तहत किशोरों से संबंधित मामलों की प्रक्रिया को समझाया गया। एलसीएसएमएस पोर्टल पर मामलों के अद्यतन की विधि, जिससे मामलों की पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सके। एनएएलएसए हेल्पलाइन 15100 के उपयोग और प्रचार-प्रसार पर चर्चा, मध्यस्थता प्रक्रिया, इसके लाभ और प्रभावी तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी गई। संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभवों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विधिक सेवाओं से जुड़े विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा ने बताया की जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा 28 मई 2025 को जिला के गांव बोडिया कमालपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेगा सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं, योजनाओं और विधिक सहायता का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।
इस बहु-सेवा शिविर में नि:शुल्क विधिक सहायता और परामर्श, सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं ऑन-स्पॉट आवेदन, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं से संबंधित सहायता, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड से जुड़े कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी सेवाएं, मध्यस्थता एवं विवाद समाधान संबंधी जानकारी दी जाएगी। इस शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, और पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटियर्स भी उपस्थित रहेंगे, जो लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।
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