Railway Rules : भारतीय रेलवे द्वारा अपने यात्रियों के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है। लाखो लोग प्रतिदिन ट्रैन से यात्रा कर्टर है। सुरक्षा को धयान में रखते हुए रेलवे द्वारा कई तरह की नियम भी लागू किये जाते है जिसके जानकारी आपको होनी चाहिए अन्यथा आपको इन नियमो का उलंघन करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है
ट्रेन में आपातकालीन स्थितियों के लिए चेन खींचने का विकल्प होता है, लेकिन कई यात्री बिना वजह चेन खींच लेते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो यह कानूनी अपराध है। आइए आपको बताते हैं कि बिना वजह चेन खींचने पर भारतीय रेलवे कितनी सजा दे सकता है।
सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही खींचे चेन
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही चेन खींच सकते हैं। जैसे, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या ट्रेन में आग लग जाए, या ट्रेन में डकैती हो जाए, या लूटपाट का मामला हो, या फिर कोई साथी यात्री स्टेशन पर छूट जाए।
जिसमें कोई बच्चा, विकलांग या बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हो। तब भी आप चेन खींच सकते हैं। लेकिन कई लोग बिना किसी कारण के भी चेन खींच देते हैं। लेकिन ऐसा करना कानूनन दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही आपको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि ट्रेन के सभी कोच में इमरजेंसी चेन पुलिंग का ऑप्शन दिया जाता है।
रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत सजा प्रावधान
लेकिन अगर कोई बिना किसी कारण के चेन खींचता है तो उसे भारतीय रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत सजा दी जाती है। भारतीय रेलवे एक्ट की धारा 141 में कहा गया है कि बिना किसी कारण के चेन खींचना अपराध है। अगर चलती ट्रेन में सफर कर रहा कोई भी यात्री बिना किसी ठोस वजह या कारण के चेन खींचता है।
तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। नियमों के मुताबिक कम से कम सजा एक साल हो सकती है। वहीं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। कुछ मामलों में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
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