नव निर्वाचित पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल के खिलाफ चुनाव याचिका पर अदालत 8 जुलाई को सुनाएगी फैसला

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आज समाज डिजिटल, Panipat News :

पानीपत । आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा भाजपा टिकट पर समालखा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल के विरुद्ध चुनाव याचिका पर अदालत 8 जुलाई को अपना फैसला देगी । दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद एडीशनल सिविल जज (फर्स्ट क्लास) की कोर्ट ने अपना फैसला 8 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया है।

ये है मामला

आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने अशोक कुच्छल के विरुद्ध गत 24 जून को अदालत मे चुनावी याचिका दायर कर अशोक कुच्छल के शपथ ग्रहण करने पर रोक लगाने व निर्वाचन को रद्द करने की मांग कोर्ट से की थी । याचिका मे कपूर ने आरोप लगाया कि अशोक कुच्छल ने अपने चुनाव नामांकन पत्र व शपथ पत्र मे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं दर्शाया। जबकि 6 नवंबर 2017 को अशोक कुच्छल को समालखा पुलिस ने जिस्म फरोशी के केस मे फिरौती के 20 लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

आरोपित व्यक्ति नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता

करीब सवा साल तक जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर निकल पाया व 6 जुलाई 2018 को अदालत ने कुच्छल को संगीन जुर्मों मे आरोपित भी किया। इस केस मे आरोप साबित हुए तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हरियाणा पालिका इलेक्शन रूल्ज़ 1973 के सेक्शन 13 (ए) के उपनियम 1( ई)के अनुसार अदालत से 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले केस में आरोपित व्यक्ति नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी ओर नव निर्वाचित पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल ने गत 2 जुलाई को अदालत में गए अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि उन पर केस दर्ज हैं व अदालत से आरोपित भी हैं, इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई थी। उन्हें किसी केस में आज तक सजा नहीं हुई हैै।

8 जुलाई को इस केस पर अदालत का निर्णय आएगा

यह भी कहा कि कपूर ने चुनावी याचिका नियमानुसार चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दायर नहीं की व चुनाव याचिका नियमानुसार चुनाव के दौरान सिर्फ भृष्ट तौर तरीके अपनाए जाने पर ही लगाई जा सकती है। कुच्छल ने अपने विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को बेबुनियाद व गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने अपने तर्क व तथ्य अदालत के सामने पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीशनल सिविल जज (फर्स्ट क्लास) की कोर्ट ने फैसला 8 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। अब 8 जुलाई को इस केस पर अदालत का निर्णय आएगा।

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