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पानीपत। बीजेपी टिकट पर समालखा नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित अशोक कुच्छल, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी व चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम समालखा को समालखा कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 जुलाई को तलब किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने चुनाव प्राधिकरण एवं समालखा कोरी में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष अशोक कुच्छल जिस्म फिरोशी के केस में 20 लाख रुपए की फिरौती लेते 6 नवंबर 2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था।
क्रिमिनल रिकॉर्ड को जानबूझ कर छिपा कर मतदाताओं से धोखा
अदालत से 6 जुलाई 2018 को इस संगीन जुर्म में चार्ज शीट हुआ था। गिरफ्तारी के बाद करीब सवा साल तक जेल मे बंद रहने के बाद कुच्छल हाई कोर्ट से ज़मानत पर है, लेकिन अपने नामांकन पत्र व शपथ पत्र में अपने इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को जानबूझ कर छिपा कर मतदाताओं से धोखा किया। हरियाणा नगरपालिका रुल्ज़-1973 के नियम 13 ए के उपनियम 1 (ई) के अनुसार दस वर्ष या 10 वर्ष से ज़्यादा की सजा वाले संगीन जुर्मो में आरोपित व्यक्ति नगरपालिका के प्रधान अथवा मेंबर पद का चुनाव नहीं लड़ सकता।
चुनाव याचिका में कोर्ट से मांग
अशोक कुच्छल को पालिका अध्यक्ष पद पर शपथ दिलवाने पर रोक लगवाई जाए, नगरपालिका चुनाव रूल्ज़ 1973 के नियम 13 ए के उपनियम 1( ई) के तहत इसका चुनाव रद्द कर अयोग्य घोषित किया जाए, इसको नगरपालिका अध्यक्ष का कोई चार्ज, जिम्मेवारी न दी जाए।
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