सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के दावे हवा-हवाई

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आज समाज डिजिटल, Panipat News :
पानीपत। सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से प्रतिबंध के दावे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। ना तो स्थानीय प्रशासन इसके प्रयोग पर रोक लगाने को लेकर कोई दिलचस्पी दिखा रहा है और ना ही आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को दूर कर पा रहा है। अधिकांश दुकानदार, रेहड़ी वाले इसका प्रयोग कर रहे हैं हालांकि कुछ दुकानदारों ने इनका प्रयोग कम भी किया है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इसको पूरी तरह से बैन करने को लेकर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है।

सरेआम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है

हालत ये है कि शहर की अधिकांश दुकानों, रेहड़ियों पर सरेआम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं आमजन भी बाजार खरीददारी के समय कपड़े, जूट के थैले प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिसके चलते दुकानदारों को भी पॉलीथिन में सामान देना पड़ रहा है। कुछ दुकानदारों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने प्लास्टिक सहित दूसरे मैटिरियल का सामान रखा हुआ है। किसी तरह की कारवाई की सूचना लगने पर सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को छुपा देते हैं। प्लास्टिक की आईटम सस्ती हैं। वहीं इस बारे में नपा सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि इसके लिए टीम गठित की जा रही है और जल्द ही अभियान चलाकर सिंगुल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा।

शादी समारोह, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में हो रहा प्रयोग

प्रशासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, प्रयोग करने वालों पर किसी तरह की कारवाई अभी तक नहीं करने के चलते शादी समारोह, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। कैटरिंग करने वाले भी अपना माल निकालने में लगे हुए हैं तो सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों पर जुर्माना आदि लगने का कोई भय नहीं दिख रहा है।

जुर्माना लगाने के साथ चलाने होंगे जागरूकता अभियान

प्रशासन को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसको बेचने, खरीदने, प्रयोग करने वालों पर जुर्माना तो लगाना होगा। ये लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बना चुका है और इससे दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए इसके दुष्परिणामों के प्रति जनता को सचेत भी करना होगा।
इनके प्रयोग पर है प्रतिबंध
सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जिसमें 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन,  प्लास्टिक के कप, चम्मच, गिलास, प्लेट, स्टिक, आईसक्रीम स्टिक, ईयर बड, थर्माकोल का सामान, लॉलीपॉप स्टिक, सिगरेट पैकेट, मिठाई पैकिंग की पन्नी आदि शामिल हैं।

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