GST New Rate : सिंतबर के दूसरे पखवाड़े में लागू होंगी नई जीएसटी दरें

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GST New Rate : सिंतबर के दूसरे पखवाड़े में लागू होंगी नई जीएसटी दरें
GST New Rate : सिंतबर के दूसरे पखवाड़े में लागू होंगी नई जीएसटी दरें

तीन और चार सिंतबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा दर परिवर्तन पर अंतिम निर्णय

GST New Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब जनता को यह इंतजार है कि देश में जीएसटी की नई दरें कब लागू होंगी। इनमें क्या परिवर्तन होगा और देश के नागरिकों को इन नई दरों से कितना लाभ हासिल होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि देश भर मे केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती है। सरकार का मकसद नवरात्रि और फेस्टिव सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देना है।

वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अुनसार सरकार जीएसटी काउंसिल से दरों में बदलावों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में होगी। जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी दरों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

जीएसटी के चार की जगह दो स्लैब रह जाएंगे

केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। अभी जीएसटी के 4 स्लैब- 5%, 12%, 18%, और 28% हैं। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। ताकि नवरात्रि के त्योहारी सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल्स में तेजी आ सके। वहीं काउंसिल के फैसले के बाद 5 से 7 दिनों के भीतर आॅफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।

मंत्री समूह से मिल चुकी है मंजूरी

जीएसटी दरों में बदलाव संबंधी एक अहम बैठक में पिछले हफ्ते ग्रुप आॅफ मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दरों से कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में कमी आने की संभावना है। जिससे त्योहारी सीजन में खरीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, राज्यों को राजस्व में कमी की चिंता है, जिसे केंद्र सरकार कई उपायों से हल करने की कोशिश कर रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। जिसके बाद देश में एक सिंपल एंड कंज्यूमर फ्रेंडली टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है।

नई व्यवस्था में इन पर टैक्स 12% से 5% होगा

एक्सपर्ट के मुताबिक, सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर आॅयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी।

इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा।

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