GST New Rate Apply : पांच दिन बाद लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

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GST New Rate Apply : पांच दिन बाद लागू होंगी जीएसटी की नई दरें
GST New Rate Apply : पांच दिन बाद लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

त्योहारी सीजन में मिलेगी लोगों को महंगाई से राहत

GST New Rate Apply (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश में बड़े वित्तीय सुधार का गवाह बनेगा 22 सितंबर का दिन। इस दिन नवरात्र की शुरुआत के साथ ही एक नए त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इस त्योहारी सीजन को लोगों के लिए और भी ज्यादा यादगार बनाएगी केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरें। ज्ञात रहे कि जीएसटी-2 देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक बताया जा रहा है। जीएसटी की नई दरों को बीते 4 सितंबर को मंजूरी देते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने घोषणा की थी की ये नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।

वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पहले के नियमों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए चार की जगह अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी की सिर्फ दो दरों, 5 और 18 फीसदी को मंजूरी दी।

इन वस्तुओं को रखा गया टैक्स से बाहर

वित्त मंत्री ने कहा था कि 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। वर्तमान में जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी लागू हैं। नई दरों के तहत आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दे दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वहीं, फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की एवं जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का विशेष कर स्लैब बनाया गया है।

बीमा क्षेत्र पर इस तरह पड़ेगा असर

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि बीमा कंपनियां 22 सितंबर से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कमीशन और ब्रोकरेज जैसे इनपुट यानी कच्चे माल के लिए चुकाए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगी। सीबीआईसी ने 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू होने पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की है। जीएसटी काउंसिल ने तीन सितंबर को अपनी बैठक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया। फिलहाल इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। छूट 22 सितंबर से प्रभावी होगी।

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