Manipur News: तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद इंफाल घाटी के पांच जिलों में निषेधाज्ञा लागू

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Manipur News: विरोध प्रदर्शन के बाद इंफाल घाटी के पांच जिलों में निषेधाज्ञा लागू

Prohibitory Orders In Imphal Valley, (आज समाज), इंफाल: अशांत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल में शनिवार देर रात तीव्र विरोध प्रदर्शन व  अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद राज्य सरकार ने इंफाल घाटी के पांच जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अगले पांच दिन के लिए वीसैट और वीपीएन सहित इंटरनेट व मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। बिष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार  राज्य सरकार ने शनिवार रात 11.45 बजे से इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है।

मैतेई नेता तेंगगोल को हिरासत में लेने पर फूटा गुस्सा

सूत्रों के अनुसार मैतेई संगठन के एक नेता अरम्बाई तेंगगोल को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नेता की रिहाई की मांग करते हुए क्वाकेथेल और उरीपोक में सड़क के बीचों-बीच टायर और पुराने फर्नीचर जला दिए। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही। बीती रात उग्र भीड़ ने इंफाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। क्वाकेथेल में कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं। गिरफ्तार नेता को राज्य से बाहर ले जाने की अपुष्ट खबरें फैलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तुलीहाल में इंफाल हवाई अड्डे के गेट का घेराव भी किया। प्रदर्शनकारी हवाई अड्डे की सड़क के बीच में सो गए। दूसरी ओर, अरम्बाई टेंगोल के सदस्यों ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में खुद पर पेट्रोल डाला।

राजभवन के आसपास अतिरिक्त बल तैनात

स्थिति को देखते हुए राजभवन की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां केंद्रीय बलों के कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इम्फाल पश्चिम में पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में शांति भंग, सार्वजनिक शांति में व्यवधान, दंगा या झगड़े और असामाजिक तत्वों की गैरकानूनी गतिविधियों के कारण मानव जीवन और संपत्तियों को गंभीर खतरे की सूचना दी है।

घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध

एसपी के आदेश में कहा गया है कि  लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 की उपधारा 2 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने और लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। इम्फाल पूर्वी जिले में, लोगों को बीएनएसएस की धारा 163 की उपधारा 1 के तहत 10 जून की रात 10 बजे से अगले आदेश तक अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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