Karnataka News: दुष्कर्म मामले में पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

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Karnataka News: दुष्कर्म मामले में पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार
  •  विशेष अदालत कल करेगी सजा का ऐलान
  • फार्महाउस में काम करती थी दुष्कर्म पीड़िता

Prajwal Revanna Conviction In Rape Case, (आज समाज), बेंगलुरु: दुष्कर्म मामले में जनता दल (सेक्युलर) (जेडी-एस) के पूर्व सांसद व पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को दोषी करार दिया गया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत 2 अगस्त यानि कल उन्हें सजा सुना सकती है।  कर्नाटक के हासन ज़िले (Hassan district) के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रज्वल को दोषी ठहराया गया। उनके खिलाफ हासन ज़िले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। 

दुष्कर्म के 3 और यौन उत्पीड़न का 1 मामला दर्ज

प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म के तीन और यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज है और यह पहला मामला है जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में पीड़िता हासन के गन्निकाडा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय पूर्व सहायिका है। पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष सत्र अदालत में प्रज्वल के खिलाफ सुनवाई 2 मई, 2025 को शुरू हुई और लगभग दो महीने में दैनिक सुनवाई के साथ पूरी हो गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नायक और बी.एन. जगदीश इस मामले में विशेष लोक अभियोजक थे। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने मुकदमे की अध्यक्षता की।

जून-2024 में दर्ज किया चौथा मामला 

यह मामला 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक के हासन ज़िले में प्रसारित कई अश्लील वीडियो क्लिप से संबंधित है। इन वीडियो में कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन शोषण दिखाया गया था।  यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने प्रज्वल के खिलाफ जून 2024 में चौथा मामला दर्ज किया। तीन मामलों में प्रज्वल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की यौन उत्पीड़न की धारा लगाई गई, जबकि चौथा मामला यौन उत्पीड़न, पीड़िता का पीछा करने और आपराधिक धमकी के साथ-साथ पीड़िता की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करने और उसकी तस्वीरें साझा करने की धाराओं के तहत दर्ज किया गया।

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