Jind News : विवाद सुलझाने में खापों को कानूनी जिम्मा देना सहराणीय कदम : धर्मपाल कंडेला

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Jind News : विवाद सुलझाने में खापों को कानूनी जिम्मा देना सहराणीय कदम : धर्मपाल कंडेला
बैठक करते हुए खाप प्रतिनिधि।

(Jind News) जींद। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामुदायिक विवादों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण पहल की है। न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम 2023 के अंतर्गत सामुदायिक मध्यस्थता के प्रावधानों पर स्वत: संज्ञान लेते हुएए इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। खाप प्रधान धर्मपाल कंडेला ने कहा कि कंडेला खाप पिछले चार वर्षों से हरियाणा की खापों को सामाजिक हित में कानूनी मान्यता देने की मांग कर रही थी।

जिससे लोगों के विवादों का निपटारा गांव में ही किया जा सके। कुछ प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार देश में पांच करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। खापें कुछ घंटों में ही वर्षों से चले आ रहे विवादों का निपटारा करने में सक्षम हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से सामाजिक विवादों को सुलझाने में खाप पंचायतों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है।

उद्देश्य पड़ोसियों, परिवारों और समुदायों के बीच आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना

यदि इन पारंपरिक संस्थाओं को वर्तमान कानूनी व्यवस्था, विशेषकर सामुदायिक मध्यस्थता के साथ जोड़ा जाए तो यह समाज में संवादए शांति और सामंजस्य की नई परिभाषा स्थापित कर सकता है। जिसका उद्देश्य पड़ोसियों, परिवारों और समुदायों के बीच आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना है।

यह प्रक्रिया पारंपरिक मुकद्मेबाजी की तुलना में अधिक सुलभ, त्वरित और कम खर्चीली है। कंडेला खाप इस कदम की सराहना करती है और हरियाणा की खापों को सामाजिक संगठन के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर खाप उप प्रधान दयानंद नंबरदार, खाप प्रवक्ता कर्मवीर रेढू,  रामनिवास शाहपुर, राजेन्द्र कैरखेड़ी, रामदिया खोखरी, रमेश दालमवाला,  रामधन मांडो, शिक्षाविद पवन ने इसे अच्छा कदम बताया है।

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