Indian Railways Refunds : अब कई परिस्थितियों में ट्रैन का पूरा किराया मिलेगा वापिस , जाने नियम

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Indian Railways Refunds : अब कई परिस्थितियों में ट्रैन का पूरा किराया मिलेगा वापिस , जाने नियम
Indian Railways Refunds : अब कई परिस्थितियों में ट्रैन का पूरा किराया मिलेगा वापिस , जाने नियम

Indian Railways Refunds : रेलवे द्वारा कुछ नए नियम जारी किये गए है जिसका फायदा यात्रियों को होने वाला है। अगर आपकी ट्रैन छूट जाती है या कोई और परिस्थितियाँ में आप नहीं जा पाते तो आप पूरा रिफंड ले सकते है। IRCTC और रेलवे बोर्ड द्वारा लागू किए गए रिफंड नियमों के अनुसार, कुछ स्थितियों में, बिना एक भी पैसा काटे पूरा किराया वापस किया जा सकता है। हलाकि इसके लिए कुछ शर्तो को भी ध्यान में रखा गया है।

ट्रेन कैंसिल होने पर ऑटोमैटिकली रिफंड

अगर आपने ई-टिकट बुक किया है और ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे आपके बुकिंग आईडी पर अपने आप टिकट का रिफंड कर देगा। (बुकिंग आईडी)। अगर आपके पास आई-टिकट है, तो आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटे के भीतर काउंटर से ट्रेन कैंसिलेशन क्लेम जमा करना होगा।

ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट ,तो भी पूरा रिफंड

अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है और आपने यात्रा नहीं की, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है. ट्रेन के रवाना होने से पहले टीडीआर (टिकट डिपॉज़िट रसीद) दाखिल करना होता है. ट्रेन के रवाना होने से पहले काउंटर पर टिकट सरेंडर करना होता है. यह नियम यात्रियों को समय रहते सूचित होने और वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर देता है.

ट्रेन का रूट बदल गया और वह आपके स्टेशन पर नहीं पहुंची

अगर ट्रेन का रूट बदल गया और वह आपके बोर्डिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो आप टीडीआर (टिकट डिपॉज़िट रसीद) दाखिल कर सकते हैं. आप टीडीआर के ज़रिए रिफंड का दावा कर सकते हैं. ऐसे मामले में 72 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना अनिवार्य है.

आपको किराए में अंतर वापस मिलेगा

अगर आपने एसी क्लास का टिकट खरीदा था और रेलवे ने आपको स्लीपर या लोअर क्लास में यात्रा कराई, तो आपको किराए में अंतर वापस मिल सकता है.

  • चार्ट बनने से पहले:- यह रिफंड अपने आप मिल जाता है.
  • चार्ट तैयार होने के बाद:- आपको टीडीआर दाखिल करना होगा और टीटीई से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको अपनी बुक की गई क्लास के अनुसार सुविधा मिले।

ट्रेन में एसी काम न करने पर भी आपको रिफंड मिलेगा

अगर आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन में एसी काम नहीं करता है, तो भी आप एसी या नॉन-एसी में यात्रा कर सकते हैं। (नॉन-एसी) आप किराए के बीच के अंतर को रिफंड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होगा और टीटीई से प्रमाण पत्र के साथ इसे आईआरसीटीसी को भेजना होगा।

कोच अटैच नहीं है या क्षतिग्रस्त है

अगर आपका आरक्षित कोच आपकी ट्रेन से अटैच नहीं है या कोच क्षतिग्रस्त है और आप यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप 3 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ शर्तों के तहत तत्काल टिकट पर भी रिफंड संभव है

आमतौर पर कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत यह संभव है। अगर आपके तत्काल टिकट की सभी सीटें वेटिंग में हैं और आपने यात्रा नहीं की है, तो टीडीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। अगर ट्रेन लेट है या कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कुछ शर्तों के तहत रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।

साथ ही इन बातों का भी रखें खास ध्यान

  • समय पर फाइल करें टीडीआर (टिकट डिपॉज़िट रसीद) : कुछ मामलों में समय सीमा 30 मिनट, कुछ में 3 घंटे और कुछ में 72 घंटे होती है। समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
  • प्रमाणपत्र ज़रूरी:- कई मामलों में टीटीई से प्राप्त जीसी (गार्ड सर्टिफिकेट) या ईएफटी (एक्सेस फेयर टिकट) सर्टिफिकेट को डाक से आईआरसीटीसी को भेजना होता है।
  • आईआरसीटीसी केवल एक अग्रेषण एजेंसी है:- रिफंड का फ़ैसला संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लिया जाता है; आईआरसीटीसी केवल आपके आवेदन को अग्रेषित करता है।

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