Illegal Colony Construction Demolished: ततारपुर तथा पातुहेड़ा में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का बुलडोजर

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Illegal Colony Construction Demolished
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आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी:

Illegal Colony Construction Demolished: जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को राजस्व संपदा ततारपुर में दो स्थानों तथा बावल क्षेत्र के गांव ततारपुर में बिना अनुमति अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण पर अपना बुलडोजर चला दिया।

अवैध रूप से कालोनी विकसित

जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी के मीरपुर रोड़ पर राजस्व संपदा ततारपुर में पांच तथा चार एकड़ में दो स्थानों तथा बावल क्षेत्र के गांव पातुहेड़ा में करीब चार एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

पीला पंजा चलाकर निर्माण को गिरा दिया

मंगलवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने ततारपुर में करीब पांच एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में 12 डीपीसी, पांच परिकास्ट चारदिवारी तथा कच्चे रोड़ नेटवर्क तथा इसी गांव के एक अन्य स्थान पर करीब चार एकड़ में विकसित हो रही अवैध कालोनी के प्रारंभिक चरण में परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क पर पीला पंजा चलाकर निर्माण को गिरा दिया। इसके अलावा बावल क्षेत्र के गांव पातुहेड़ा में करीब चार एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के प्रारंभिक चरण में परिकास्ट चारदिवारी तथा कच्चे रोड़ नेटवर्क पर अपना बुलडोजर चलाकर निर्माण को जमींदोज कर दिया।

कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव Illegal Colony Construction Demolished

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं।

अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही Illegal Colony Construction Demolished

इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

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