Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोकने पर पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोकने पर पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश
Punjab-Haryana High Court News: हरियाणा शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोकने पर पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश

कहा- अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हिसार के शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोकने के मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभाग के पांच अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए है। इन अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आॅफिसर और 2 डायरेक्टर शामिल हैं। इन अधिकारियों ने विभाग के ही एक कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोका हुआ था। जिस कारण याची को 11 साल बाद प्रमोशन हो पाया था। दोषी अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है।

इसलिए इन कर्मचारियों का आगामी आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए। याचिकाकर्ता पिछले 16 साल से लड़ाई लड़ रहा है। शिकायतकर्ता लेक्चरर अनिल यादव ने बताया कि उसका 2005 में एसएस मास्टर से लेक्चरर की पोस्ट पर प्रमोशन किया जाना था। लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर बैनिफिट रोके रखा। उसे 2005 की जगह 2016 में प्रमोशन मिला।

इन अधिकारियों का रोका गया वेतन

हाईकोर्ट ने जिन अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए है। उनमें डीएसई डायरेक्टर जितेंद्र कुमार, डीजीईई डायरेक्टर आरएस ढिल्लों, यमुनानगर के डीईओ धर्मेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र के डीईओ रोहताश वर्मा और हिसार के डीईओ प्रदीप नरवाल शामिल हैं।

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