झूठी शिकायत देने वाले 57 के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश False Complaint

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False Complaint
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प्रवीण वालिया, करनाल:
False Complaint: करनाल पुलिस की ओर से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जिन लोगों ने दुभार्वनापूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दी है या किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज कराया है।

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23 के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए केस (False Complaint)

इस कार्रवाई में करनाल पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों की टीमों की ओर से कुल 55 मामलों/शिकायतों में 57 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किए गए हैं। माह अप्रैल 2022 के आरंभ में भी करनाल पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों की टीमों की ओर से 20 मामलों/शिकायतों में 23 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किए थे।

धारा 182 आईपीसी और दंड का प्रावधान (False Complaint)

जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी झूठी सूचना देगा जो सही नहीं है और वह सरकारी अधिकारी उसे सही मानकर कार्यवाही कर दे और किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या नुकसान हो जाए या होने की संभावना हो। तब ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इसके धारा के तहत झूठी शिकायत देने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा छह महिने तक का कारावास या एक हजार रूप्ये जुमार्ना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

पेश की गईं परिवादों का विवरण (False Complaint)

थाना शहर द्वारा यह कार्यवाही चार अलग-अलग मामलों में चार व्यक्तियों के खिलाफ की गई। जिन्होने निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दुर्भावना पूर्ण या रंजिशन दी थी। जो जांच में झूठी पाई गई थी।
थाना सिविल लाइन द्वारा यह कार्यवाही तीन अलग-अलग मामलों में तीन व्यक्तियों के खिलाफ की गई। जिन्होने लडाई-झगडे के झूठे मामले दर्ज करवाये थे। थाना सदर की ओर से ये कार्रवाई छह अलग-अलग मामलों में छह व्यक्तियों के खिलाफ की गई। जिन्होंने छेडछाड और दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराए थे।

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