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Home हरियाणा करनाल चुनाव के लिए निर्धारित की गई खर्च की सीमा, जमा करवाना होगा...
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चुनाव के लिए निर्धारित की गई खर्च की सीमा, जमा करवाना होगा खर्चे का ब्यौरा

By
Jeevan Joshi
-
October 15, 2022
0
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    Expenditure limit fixed for election details of expenditure will have to be submitted

    इशिका ठाकुर,करनाल:

    नामांकन के साथ उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि।

    उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी उम्मीदवार निर्धारित खर्च सीमा के अनुसार ही अपने चुनाव पर खर्चा कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को खर्चे से संबंधित ब्यौरा भी जमा करवाना होगा।

    उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव पर खर्च कर सकता है

    उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित चुनाव खर्च के अनुसार जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव पर खर्च कर सकता है। इसी प्रकार चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का ब्यौरा भी देना होगा।

    उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी

    उपायुक्त ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन के साथ जमानत राशि भी जमा करवानी होगी। पंचायत चुनाव में पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

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