EPFO Warning : गलत जानकारी देकर PF से पैसे निकालने पर होगी कार्रवाई

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EPFO Warning : गलत जानकारी देकर PF से पैसे निकलने पर होगी कार्रवाई
EPFO Warning : गलत जानकारी देकर PF से पैसे निकलने पर होगी कार्रवाई

EPFO Warning (आज समाज) : भारत में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों का PF (भविष्य निधि) खाता होता है। यह खाता बचत खाते की तरह काम करता है, जहाँ कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत जमा करते हैं। कंपनी भी इतनी ही राशि जोड़ती है। इस खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज भी मिलता है।

ज़रूरत पड़ने पर आप यह पैसा निकाल सकते हैं। EPFO ने पैसे निकालने के कई आसान ऑनलाइन विकल्प दिए हैं। लेकिन अगर आप गलत जानकारी देकर पैसे निकालते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

नए EPF नियमों के अनुसार, कर्मचारी अब अपना पहला घर खरीदने के लिए अपने PF से 90 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। इसमें डाउन पेमेंट, नया घर बनवाना या होम लोन की EMI चुकाना शामिल है। पहले, इस काम के लिए पैसे निकालने के लिए सदस्यों को लगातार पाँच साल तक काम करना पड़ता था।

PF निकासी के नए नियम

नए नियम के अनुसार, सदस्य अपना EPF खाता खोलने के तीन साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ अग्रिम निकासी के इस विकल्प का इस्तेमाल जीवन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। ये बदलाव ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68-बीडी के तहत किए गए हैं।

पैसा केवल वैध कारणों से ही निकाला जाये 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पीएफ का पैसा केवल शादी, शिक्षा, इलाज या घर निर्माण जैसे वैध कारणों से ही निकाला जाना चाहिए। अगर कोई गलत कारण बताकर पैसा निकालता है, तो ईपीएफओ वसूली की कार्रवाई कर सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आप इलाज के लिए पैसा निकालते हैं, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल नया मोबाइल फोन खरीदने में करते हैं, तो यह गलत है। ऐसे में निकाली गई रकम वापस ली जा सकती है।

EPF पर वर्तमान ब्याज दर 8.25%

ईपीएफओ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पीएफ का प्रबंधन करता है। ईपीएफ में एक कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% जमा करता है। कंपनी भी इतनी ही राशि जमा करती है। कंपनी के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और 3.67% EPF में जाता है। EPF पर वर्तमान ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।

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