Election Commission Big Decision : चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने का दिया निर्देश

0
208
e-Aadhaar App Update : मोबाइल डिवाइस पर अपनी आधार डिटेल्स कर पाएंगे अपडेट
Aadhaar SITAA : आधार के साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन स्कीम (SITAA) लॉन्च

Election Commission Big Decision((आज समाज) :अब आपका आधार कार्ड सिर्फ़ आपकी पहचान नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत, यानी आपके वोट को भी मज़बूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इस फ़ैसले से मतदाता पहचान प्रक्रिया और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।

पहले से मान्य 11 दस्तावेज

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे एक पत्र में कहा है कि “पहले से मान्य 11 दस्तावेज़ों के अलावा, मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाना चाहिए…”

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद आया है, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड को अनिवार्य पहचान पत्र के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था।

आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में दिखा सकते हैं

आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का वितरण) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को “पहचान प्रमाण” के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि “नागरिकता प्रमाण” के रूप में। यानी, अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में दिखा सकते हैं। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत पहले से ही मान्य है।

चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी 

चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि, “अगर कोई अधिकारी इस निर्देश के बावजूद आधार कार्ड स्वीकार करने से इनकार करता है या नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया था कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं के पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

न्यायालय ने चुनाव आयोग को 9 सितंबर तक इस निर्देश को लागू करने को कहा था। इस फैसले से मतदाता पहचान की प्रक्रिया और भी सरल और आसान हो गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

यह भी पढ़े : Jan Aushadhi Kendra : सरकारी जन औषधि केंद्र खोलने का रास्ता साफ़ हर गली-मोहल्ले में मिलेंगी सस्ती दवाइयाँ