सीजेएम सुश्री जसबीर ने उप-मंडल विधिक सेवा समिति, इंद्री के कार्यों का किया अवलोकन

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CJM Ms. Jasbir
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प्रवीण वालिया, करनाल :

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- और -सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर ने उपमंडल इंद्री में पैनल अधिवक्ताओं के साथ कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर दीक्षा दास रंगा, अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति इंद्री भी उपस्थित रही।

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मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान

सीजेएम ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता है। कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि संवैधानिक प्रतिज्ञा अपने अक्षर और भावना में पूरी हो और समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को समान न्याय उपलब्ध कराया जाए।

पुस्तिकाएं एवं बैनर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

सीजेएम ने उप-मंडल विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ताओं से चर्चा करते हुए कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि दूर-दराज के क्षेत्रों में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उप-मंडल विधिक सेवा समिति को कुछ पुस्तिकाएं एवं बैनर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि उन्हें सामग्री जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम

उप-मंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को विधिक सेवा अधिकार अधिनियम, 1987, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए सूचित किया गया, जिसके लिए यह भी सुझाव दिया गया कि 14 मई, 2022 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामले लिये जायें ताकि नियमित अदालतों की पेंडेंसी कम हो सके।

टोल फ्री नंबर 0184-2266138 पर कार्य दिवस पर कॉल कर सकता है

उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और उप-विभागीय कानूनी सेवा समितियों से कानूनी सहायता, सलाह की आवश्यकता है, तो वह टोल फ्री नंबर 0184-2266138 पर किसी भी कार्य दिवस पर कॉल कर सकता है।

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