Chandigarh News: कपूरथला के मिलन पैलेस के पास सीवेज पाइपलाइन की सफाई के लिए गड्ढा खोदते समय लापरवाही के कारण वहां बिछाई गई थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पाइपलाइन से गैस का रिसाव होने लगा। सूचना मिलने पर थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंची और तुरंत गैस रिसाव पर काबू पाया। उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ी घटना टल गई।
थिंक गैस को इस खुदाई कार्य के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी अन्यथा इस क्षति से बचा जा सकता था। थिंक गैस द्वारा लगाए गए मार्करों और चेतावनी संकेतों के बावजूद, एजेंसी/व्यक्तियों ने खुदाई के दौरान सावधानी नहीं बरती, जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा।
गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, (पीएमपी अधिनियम) 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ये उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और इनके लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।