Haryana News: बीएस-4 मानक के वाहनों को हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में नहीं मिलेगा प्रवेश

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Haryana News: बीएस-4 मानक के वाहनों को हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में नहीं मिलेगा प्रवेश
Haryana News: बीएस-4 मानक के वाहनों को हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में नहीं मिलेगा प्रवेश

1 नवंबर 2025 से लागू होगा नियम
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के एनसीआर के जिलों में अब बीएस-4 मानक की बसों का संचालन नहीं होगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इन जिलों में 1 नवंबर 2025 से यह नियम लागू होगा। दिल्ली में भी वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत बीएस-4 मानक की बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी।

प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इस बार सोनीपत के साथ ही हरियाणा के एनसीआर में आने वाले अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इनमें हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-4 मानक के डीजल वाहन, जैसे छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर निर्मल कश्यप ने कहा कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से दिल्ली की तर्ज पर बीएस-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बीएस-4 मानक की बसों के अलावा अन्य वाहनों पर यह आदेश लागू होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे 1 नवंबर से पहले अपने पुराने बीएस-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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