Bangladesh High Court: इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय दास को 6 माह बाद जमानत

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Bangladesh High Court: इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास छह महीने बाद मिली जमानत
  • 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर किए गए थे गिरफ्तार

Chinmoy Krishna Das Gets Bail, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश हाई कोर्ट ने राजद्रोह मामले में जेल में बंद आध्यात्मिक व इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास (Chinmoy Krishna Das) को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद अताउर रहमान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अली रेजा की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप 

बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास को पिछले साल 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है और उन पर राजद्रोह का आरोप है। चटगांव की एक निचली अदालत द्वारा 2 जनवरी को उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।

हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी थी यह रिपोर्ट

बांग्लादेश हाई कोर्ट ने फरवरी में, सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि चिन्मय कृष्ण दास को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि उनके वकील ने पुष्टि की है। चिन्मय कृष्ण दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा, बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर फैसले पर जवाब देने को कहा है। चटगांव में 2 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान दास के बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह अपनी मां के प्रति श्रद्धा के बराबर मातृभूमि के प्रति गहरा सम्मान रखता है और वह देशद्रोही नहीं है। इन दलीलों के बावजूद, अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी थी जमानत

वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि  चटगांव में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अगुवाई वाली अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। सुनवाई कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि  इस मामले ने व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है और कई लोग बांग्लादेश हाई कोर्ट में घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।

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