ATM Rules : एटीएम से कितनी बार निकल सकते है पैसे , जाने

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ATM Rules : एटीएम से कितनी बार निकल सकते है पैसे , जाने
ATM Rules : एटीएम से कितनी बार निकल सकते है पैसे , जाने

ATM Rules : बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ताकि बैंकिंग प्रणाली को सरल बनाया जा सके। आज के डिजिटल युग में प्रत्येक बैंकिंग कार्य चाहे वह लेनदेन से सम्भंदित हो या कोई नेटबैंकिंग के कार्य बड़ी ही सरलता और बिना किसी परेशानी के किया जा सकता है। ATM का प्रयोग लगभग सभी लोगो द्वारा किया जा रहा है जिसका प्रयोग आमतौर पर कैश निकलने के लिए किया जाता है।

किंतु आपको बता दे की एटीएम की फ्री समय सीमा के बाद आपको अतिरिक्त शुल्क देना होता है दरअसल, 1 मई 2025 से ATM से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति फ्री लिमिट तक ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन उसके बाद जब वह पैसे निकालता है तो उसे चार्ज देना पड़ता है।

नए नियमों के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये शुल्क

पहले हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये देने होते थे। लेकिन अब नए नियमों के बाद इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद लोगों को 21 रुपये की जगह 23 रुपये देने होंगे। यह नियम 1 मई 2025 से लागू हो गया है। आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में रहते हैं तो आप महीने में तीन बार एटीएम से फ्री पैसे निकाल सकते हैं। जबकि नॉन मेट्रो शहरों यानी छोटे शहरों में आप पांच बार पैसे निकाल सकते हैं।

लेकिन इसके बाद अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है जिसे अब आरबीआई ने बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक से बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो भी आपको चार्ज देना होगा।

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