Action Against Fertilizer Sellers: उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई  

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Action Against Fertilizer Sellers
Action Against Fertilizer Sellers
  • अनुचित भंडारण पर तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

आज समाज नेटवर्क, जींद:

Action Against Fertilizer Sellers: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि 12 जुलाई को विभाग की एक निरीक्षण टीम द्वारा जिला जींद में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान नरवाना स्थित शिव ट्रेडर्स एवं अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी तथा जींद स्थित हरियाणा फर्टिलाइजर्स के यहां भंडारण एवं अभिलेख संधारण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

प्रतिष्ठानों द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 

उन्होंने बताया कि जांच करने पर यह पता चला कि इन प्रतिष्ठानों द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इन अनियमितताओं के आधार पर उपनिदेशक एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी कृषि विभाग जींद द्वारा इन तीनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को उर्वरक विक्रय से प्रतिबंधित करते हुए सेल स्टॉप नोटिस भी जारी किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक उर्वरक उपलब्ध Action Against Fertilizer Sellers

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक उर्वरक उपलब्ध हों। इस उद्देश्य से विभाग समय-समय पर निरीक्षण करता रहेगा एवं नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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