Supreme Court: नूंह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हेट स्पीच पर दी कार्रवाई की हिदायत

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नूंह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हेट स्पीच पर सरकारों को दी कार्रवाई करने की हिदायत

Aaj Samaj (आज समाज), Supreme Court, नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा के नूंह (मेवात) में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक याचिका पर आज सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयान की स्थिति में आरोपियों पर कार्रवाई हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रमों के चलते किसी तरह की हिंसा न हो। दरअसल नूंह हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में 20 से ज्यादा जगहों पर रैलियां निकालीं और प्रदर्शन किए। विहिप की इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयान की स्थिति में आरोपियों पर कार्रवाई हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रमों के चलते किसी तरह की हिंसा न हो।

  • बजरंग दल और विहिप ने दिल्ली-एनसीआर में निकालीं रैलियां
  • रैलियों पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी
  • हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी 
  • कार्यक्रमों पर रोक नहीं, सीसीटीवी व अतिरिक्त फोर्स लगाएं

सुप्रीम कोर्ट ने विहिप के कार्यक्रमों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ा निर्देश दिए। अदालत ने सरकारों से सख्त लहजे में कहा कि संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हों तो अतिरिक्त बल तैनात किए जाएं। इसी साथ ऐसी जगह पर कोर्ट ने सीसीटीवी लगाने की हिदायत दी। यह भी देखा जाए कि कार्यक्रमों के चलते किसी तरह की हिंसा न हो। अदालत ने इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या छह

याचिकाकर्ता वकील ने अदालत को सुबह बताया था कि बजरंग दल व विहिप बुधवार को दिल्ली में 23 स्थानों पर विरोध मार्च आयोजित कर रही है। उन्होंने मामले में मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कागजात देखने के बाद याचिका पर सुनवाई पर विचार करेंगे। सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होगी। बता दें कि नूंह में विहिप ने 31 जुलाई को हर साल की तरह ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी और इस दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या छह हो गई है। इनमें 2 होमगार्ड, नूंह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल है।

हरियाणा के कई जिलों में धारा-144

नूंह में कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में धारा-144 लगाई गई है। पुलिस अब तक हिंसा में संलिप्त 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बजरंग दल की तरफ से बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के अलावा देशभर में प्रर्दशन किए गए। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली को फरीदाबाद से जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन किया। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में कई जगह मार्च निकाला गया और प्रदर्शन किए जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया।

गुरुग्राम में सिनेमाघर बंद

हर जगह भारी पुलिस बस, अर्धसैनिक बल और जिला प्रशासन मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों में कई सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते दिखे। वहीं गुरुग्राम में महापंचायत बुलाई गई, जिसके चलते एहतियातन बुधवार को गुुरुग्राम में मॉल और सिनेमाघरों को बंद रखा गया। गुरुग्राम में बाहशाहपुर भी हिंसा हुई है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। सेक्टर-65 में वर्ल्ड मार्क मॉल और बादशाहपुर एरिया मॉल सहित कुछ अन्य मॉल बंद रखे गए।

दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई : मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, नंूह हिंसा के कारण हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूंह हिंसा के हर अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहां हुए हर नुकसान की भरपाई दंगों में संलिप्त रहे आरोपियों की जाएगी।

एसआईटी गठित, हर तथ्य की होगी जांच : डीजीपी

हरियाणा के डीजपी पीके अग्रवाल ने नूंह हिंसा पर कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जांच होगी। उन्होंने कहा, इसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई हैं और हर टीम को सात से आठ मामले जांच के लिए दिए जाएंगे। हिंसा को लेकर अब तक 26 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुरुग्राम में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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