- हमारी सेनाओं का मनोबल मत गिराइए :सुप्रीम कोर्ट
SC Reprimands for Judicial Inquiry in Pahalgam Attack, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता हतेश कुमार साहू को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, इस तरह की याचिकाएं केवल उस समय ताकतों का मनोबल गिराने की कोशिश करती हैं जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो।
ये भी पढ़ें: J-K Attack: आतंकी हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचे NIA के डीजी सदानंद दाते
हतेश कुमार साहू को ‘गैरजिम्मेदाराना’ काम करने की याद दिलाई
पीठ ने हतेश कुमार साहू को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी और हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग करने वाली याचिका दायर करके ‘गैरजिम्मेदाराना’ काम करने की याद दिलाई। जजों ने कहा, ऐसे समय में जब देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है, ऐसी याचिकाएं दायर करके हमारी सेनाओं का मनोबल मत गिराइए।
आप हमारी सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं
कोर्ट ने ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले उन्हें सावधान रहने की याद दिलाते हुए कहा, आप पर देश के प्रति जिम्मेदारी है और यह तरीका है जिससे आप हमारी सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं? याचिकाकर्ता हतेश कुमार साहू ने कोर्ट को स्पष्ट किया कि उनका इरादा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का नहीं था और वह याचिका को वापस लेने के लिए तैयार हैं।
आतंकियों ने 22 अप्रैल को कर दी थी 26 लोग की हत्या
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरन मैदान में आतंकियों ने 22 अप्रैल को 26 लोग की हत्या कर दी थी और लगभग 15 लोगों को घायल कर दिया। ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ के रूप में भी जाने-जाने वाले पहलगाम में केवल पैदल अथवा टट्टुओं से ही पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
ये भी पढ़ें : Supreme Court: दिव्यांगों के लिए हर हाल में सुलभ हो ई-केवाईसी की सुविधा