Road Transport Ministry: पीक आवर्स में 2 गुना तक चार्ज कर सकेंगे कैब एग्रीगेटर्स

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Road Transport Ministry
Road Transport Ministry: पीक आवर्स में 2 गुना तक चार्ज कर सकेंगे कैब एग्रीगेटर्स
  • रैपिडो, उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स दी अनुमति

Central Govt On Cab Aggregators (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रैपिडो, उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक चार्ज करने की अनुमति दी है। पहले पीक आॅवर्स के दौरान 1.5 गुना जार्च करने की अनुमति थी। वहीं, गैर-पीक आवर्स के लिए किराया बेस किराए का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ‘मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025’ में कहा है कि एग्रीगेटर को बेस किराए से कम से कम 50 प्रतिशत कम और सब-क्लॉज (17.1) के तहत निर्दिष्ट बेस किराए का अधिकतम दो गुना चार्ज करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, डेड माइलेज की भरपाई के लिए बेस किराया कम से कम तीन किलोमीटर के लिए लिया जाएगा – जिसमें यात्री के बिना यात्रा की गई दूरी और यात्रा की गई दूरी व यात्रियो को लेने के लिए उपयोग किया गया ईंधन शामिल है।

3 महीने में दिशा-निर्देशों को अपनाने की सलाह

दिशा-निर्देशों के अनुसार, मोटर वाहनों की संबंधित श्रेणी या वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किराया, एग्रीगेटर से सेवाएं प्राप्त करने वाले यात्रियों से लिया जाने वाला आधार किराया होगा। राज्यों को तीन महीने के भीतर संशोधित दिशा-निर्देशों को अपनाने की सलाह दी गई है।

ऐसी स्थिति में चालक या यात्री पर लगेगा जुर्माना

रद्दीकरण के मामले में, यदि एग्रीगेटर द्वारा वैध कारण के बिना रद्दीकरण किया जाता है, तो चालक पर किराए का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रुपए से अधिक नहीं होगा। बिना वैध कारण के रद्दीकरण किए जाने पर यात्री पर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया जाएगा।

पोर्टल विकसित और नामित करेगी केंद्र सरकार

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार एग्रीगेटर के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन की एकल-खिड़की मंजूरी के लिए एक पोर्टल विकसित और नामित करेगी। इसमें कहा गया है, “एग्रीगेटर द्वारा देय लाइसेंस शुल्क 5 लाख रुपये होगा और लाइसेंस जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।

ड्राइवरों के पास हो स्वास्थ्य और टर्म बीमा

एग्रीगेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि ड्राइवरों के पास क्रमशः कम से कम 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य और टर्म बीमा हो। दिशा-निर्देशों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि एग्रीगेटर द्वारा एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर ऐसे वाहनों को ऑनबोर्ड नहीं करेगा जो वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए सभी वाहन वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत नहीं होने चाहिए।

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