छेड़छाड़ व अश्लील फब्तियां कसने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 3 साल की सजा

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  • किशोरी से कॉलेज आते जाते समय पीछा कर छेड़छाड़ व अश्लील फब्तियां कसने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
  • न्यायालय द्वारा आरोपी को 3 साल की सजा व 40 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना ना देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। एसपी शशांक कुमार सावन द्वारा जिला के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करने के साथ ही मामलें में महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप पानीपत पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से किशोरी पीड़िता को कॉलेज आते जाते समय पीछा कर छेड़छाड़ व अश्लील फबतियां कसने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को न्यायालय सुखप्रीत सिंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 40 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि ना भरने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आरोपी बुरी नीयत से उसका पीछा करता था

महिला थाना पुलिस को 20 सितंबर 2018 को दी शिकायत में एक छात्रा ने बताया था कि वह करनाल के एक गांव की रहने वाली है। वह पानीपत के एक कॉलेज में पढ़ती है। छात्रा ने बताया था कि उसके गांव का लड़का सत्यवान उसे परेशान कर रहा है। जो पानीपत में कॉलेज के बाहर तक आता है। वहां वह उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उस पर अश्लील फबतियां करता है। आरोपी ने धमकी दी कि तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूंगा। छात्रा ने बताया कि आरोपी बुरी नीयत से उसका पीछा करता रहता है। छात्रा ने शिकायत दे कर आरोपी पर कड़ी कार्यवाई करने की गुहार लगाई थी। छात्रा की उम्र उस वक्त 17 साल 9 महीने थी। किशोरी छात्रा की शिकायत पर महिला थाना में आरोपी के खिलाफ तुरंत आईपीसी की धारा 354ए, 354डी व 506 सहित 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाई गई थी।

इन धाराओं व एक्ट में हुई सजा

दोषी सत्यवान को 8, 12 पॉक्सो एक्ट व आईपीसी 354ए, 354डी में 3-3 साल की सजा, 10-10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। आईपीसी 506 में 1 साल की सजा सुनाई है।

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