मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत किए गए आवेदन बिना कारण नहीं होंगे निरस्त: एडीसी

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आज समाज डिजिटल, Panipat News :
पानीपत। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों के स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को बैंकों द्वारा उस स्थिति तक निरस्त नहीं किया जाए। जब तक आवेदक बैंक का डिफाल्टर न हो या फिर उसका सिबिल स्कोर खराब हो। एडीसी वीना हुड्डा ने मंगलवार को लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए।

विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए

उन्होंने सभी सबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र में बैंकों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जुड़े आवेदनों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत पात्र परिवारों को विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। एडीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में अब तक इस योजना के तहत 888 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

बिना ठोस सबूत के एक भी आवेदन रद्द नहीं होना चाहिए

एडीसी ने बैठक में पहुंचे विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि बिना ठोस सबूत के एक भी आवेदन रद्द नहीं होना चाहिए। सभी बैंक अधिकारी इस कार्यक्रम को लेकर एडीसी कार्यालय से निरंतर समन्वय बनाए रखें । उन्होंने कहा कि सभी सबंधित अधिकारी इस कार्यक्रम के पात्र व्यक्तियों के निरस्त हुए फार्म से जुड़े लंबित कार्यों को लेकर आपसी समन्वय करेंगे और पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर एलडीएम तुला राम सहित विभिन्न बैंकों एवं सबंधित विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।
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