On Chidambaram’s bail petition, CBI said we cannot take risk: चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ सीबीआई के खिलाफ जमानत के अनुरोध पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की। चिदंबरम ने तर्क दिया कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बीच कड़ी बहस हुई। मेहता ने कहा कि- ये गंभीर मामला है आरोपी फरार हो सकता है। मेहता ने कहा कि किसी की नाम लिए बिना बताना चाहूंगा कि कई मामलों में आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं।